जब कोई व्यक्ति या संस्था हरियाणा की किसी पंजीकृत cooperative society — जैसे PACS, CM-PACS, या अन्य cooperative society — का सदस्य बनना चाहता है, तो उसे एक लिखित आवेदन-पत्र समिति को देना होता है। यह पूरी प्रक्रिया Haryana Co-operative Societies Act, 1984 और उसके अंतर्गत बने Haryana Co-operative Societies Rules, 1989 से संचालित होती है — पर कई सदस्यों और समितियों को यह नहीं पता कि इस आवेदन में असल में क्या-क्या होना चाहिए, और किन नियमों (Section 16, Rules 14-22) का पालन ज़रूरी है। यह गाइड वही — आवेदन के हिस्से, पात्रता, समय-सीमा, nomination व register-entry — आसान भाषा में बताती है।

⚠️ हरियाणा में सदस्यता के लिए कोई एक "official" राज्य-स्तरीय prescribed membership form नहीं है। Haryana Co-operative Societies Rules, 1989 सदस्यता से जुड़ी eligibility, disqualification, timing व record-keeping की शर्तें तय करते हैं (Rules 14-22), पर व्यवहार में हर society अपनी registered bye-laws या विभागीय निर्देशों के अनुसार अपना application format इस्तेमाल करती है। अगर आपकी society के पास अपना अलग निर्धारित प्रारूप है, तो वही इस्तेमाल करें — यहाँ दी गई जानकारी सिर्फ़ यह समझने के लिए है कि एक सही आवेदन में क्या शामिल होना चाहिए।

सदस्यता क्यों मायने रखती है

सदस्य बनना सिर्फ़ एक फ़ॉर्म भरना नहीं — यह समिति का सह-मालिक व हिस्सेदार बनना है। सदस्य को समिति की सेवाओं (ऋण, आदान, भंडारण आदि) तक पहुँच, लाभ में हिस्सा, मतदान का अधिकार व आम सभा में आवाज़ मिलती है। इसीलिए सदस्यता-आवेदन को सही, पूरा व नियमानुसार भरना ज़रूरी है — क्योंकि यही वह दस्तावेज़ है जिससे ये सारे अधिकार शुरू होते हैं। एक अधूरा या नियम-विरुद्ध आवेदन बाद में सदस्यता, अधिकार या ऑडिट में उलझन पैदा कर सकता है।

कौन सदस्य बन सकता है — Section 16 और bye-laws

Haryana Co-operative Societies Act, 1984 की Section 16 उन categories/persons की पहचान करती है जो Act व society की bye-laws के अधीन सदस्य के रूप में admit किए जा सकते हैं। Membership applications, eligibility, rights और disqualifications से जुड़े मामले Act की Sections 16-24 और Rules के Rules 14-22 में विस्तार से कवर होते हैं। Eligibility disputes (जैसे area of operation, class, occupation से जुड़े विवाद) पर Registrar को निर्णय की शक्ति प्राप्त है।

Rule 14 में सदस्यता से जुड़ी disqualifications दी गई हैं — यानी वे स्थितियाँ जिनमें व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता — जिनमें insolvency (दिवालियापन) और सज़ा (sentence) से संबंधित disqualification शामिल है। जहाँ Rule 15 लागू होता है, वहाँ किसी अन्य cooperative credit/service society की सदस्यता या समान उद्देश्य वाली society में officer होने की स्थिति कानून/Registrar की अनुमति के अनुरूप होनी चाहिए। आवेदन स्वीकार करने से पहले committee को इन बातों की जांच करनी चाहिए।

एक सही आवेदन में क्या-क्या शामिल होना चाहिए

एक व्यावहारिक सदस्यता-आवेदन आमतौर पर इन हिस्सों में बंटा होता है:

हिस्सा क्या दर्ज होता है
समिति का विवरण नाम, पंजीकरण संख्या, पंजीकरण दिनांक, पंजीकृत कार्यालय
आवेदक का विवरण नाम, माता-पिता/पति-पत्नी का नाम, जन्म तिथि व आयु, पूरा पता, संपर्क, व्यवसाय, पात्रता का आधार, आवेदक का प्रकार (व्यक्ति/समिति/संस्था/फर्म)
मांगी गई सदस्यता व भुगतान सदस्यता वर्ग, shares की संख्या व राशि, admission fee, कुल राशि, रसीद संख्या व दिनांक
घोषणा (Declaration) Section 16 की पात्रता, Rule 14 disqualification-मुक्त होने, Rule 15 (यदि लागू हो), bye-laws के पालन की पुष्टि
नामांकन (Nomination) Nominee का नाम, संबंध, पता, share/interest का allocation, नाबालिग होने पर Guardian की जानकारी
संलग्नक फोटो, पहचान/आयु प्रमाण, पता प्रमाण, admission fee की रसीद, गैर-व्यक्तिगत आवेदकों के लिए Authorization/Resolution
कार्यालय उपयोग हेतु receipt विवरण, eligibility scrutiny, Rule 16 का AGM-timing check, committee meeting की तारीख, resolution संख्या, निर्णय

💡 Share value, minimum shares की संख्या और admission fee की राशि — ये सब हर society की registered bye-laws या लागू निर्देशों पर निर्भर करते हैं। इन्हें कभी भी किसी दूसरी society के आंकड़ों की नक़ल करके न भरें — अपनी society की bye-laws से सही आंकड़े लेकर ही भरें।

Nomination क्यों ज़रूरी है — Rule 21

Rule 21 nomination का प्रावधान करता है — यानी सदस्य अपनी shares/interest के लिए एक या अधिक nominee (उत्तराधिकारी) तय कर सकता है। यदि एक से अधिक nominee हों, तो Rule 21 और society की bye-laws के अनुसार share/interest का स्पष्ट बंटवारा दर्ज करना चाहिए। यह जानकारी बाद में सदस्य की मृत्यु या अन्य स्थिति में shares के हस्तांतरण के लिए इस्तेमाल होती है।

💡 nomination को अक्सर "बाद की बात" समझकर टाल दिया जाता है, पर यह सदस्य के परिवार के लिए सबसे अहम हिस्सों में से एक है — इसके बिना सदस्य की मृत्यु पर shares/interest के हस्तांतरण में कानूनी उलझन आ सकती है। इसलिए आवेदन के समय ही nominee ज़रूर भरवाएँ।

Committee आवेदन पर कब तक निर्णय ले — Rule 17

Rule 17 के अनुसार, producer society को छोड़कर बाक़ी societies को membership application यथाशीघ्र और अधिकतम एक महीने के भीतर dispose करना होता है। यदि आवेदन refuse किया जाता है, तो उसके कारण सहित निर्णय की सूचना applicant को communicate की जानी चाहिए — यह देरी और मनमाने refusal को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण procedural सुरक्षा है।

⚠️ AGM से 14 दिन पहले admission restriction — Rule 16: किसी सदस्य को society की annual general meeting (AGM) की तारीख से 14 दिन पहले तक admit नहीं किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य है कि AGM से ठीक पहले जल्दबाज़ी में नए सदस्य जोड़कर voting या अन्य प्रक्रियाओं को प्रभावित न किया जा सके।

Member Register में entry — Rule 22

सदस्य के रूप में स्वीकृति के बाद, Rule 22 के अनुसार society को अपने Member Register में सदस्य की name, address, occupation, shares, admission/cessation dates और nominee details दर्ज करनी होती हैं — ताकि पूरी प्रक्रिया एक ही रिकॉर्ड में trace हो सके।

पूरी प्रक्रिया — कदम-दर-कदम

ऊपर के नियमों को एक क्रम में देखें, तो सदस्यता-प्रक्रिया इस तरह चलती है:

  1. आवेदन: इच्छुक व्यक्ति/संस्था समिति की bye-laws के प्रारूप में लिखित आवेदन दे (भुगतान-रसीद व संलग्नक सहित)।
  2. पात्रता-जाँच: committee Section 16 (पात्रता) व Rule 14/15 (disqualification) जाँचे।
  3. timing-जाँच: Rule 16 के तहत देखे कि AGM 14 दिन के भीतर तो नहीं।
  4. निर्णय: Rule 17 के तहत अधिकतम एक महीने में निर्णय; refuse हो तो कारण-सहित सूचना।
  5. register-entry: स्वीकृति पर Rule 22 के तहत Member Register में तुरंत entry।
  6. प्रमाण: सदस्य को शेयर-प्रमाण/सदस्यता-प्रमाण व भुगतान की रसीद दें, और अपनी प्रति संभालें।

इस क्रम का पालन करने से हर सदस्यता विधिवत, trace-योग्य व ऑडिट-रेडी रहती है — और सदस्य को शुरू से ही अपने अधिकार व दस्तावेज़ स्पष्ट रहते हैं, जिससे बाद के विवाद टलते हैं।

गैर-व्यक्तिगत आवेदक — समिति/संस्था/फर्म

सदस्य सिर्फ़ व्यक्ति ही नहीं होते — Section 16 के तहत कोई अन्य सहकारी समिति, सरकार, या अधिसूचित निकाय भी सदस्य बन सकते हैं। जब आवेदक कोई संस्था/समिति/फर्म हो, तो कुछ अतिरिक्त बातें ज़रूरी हैं: उसके अधिकृत प्रतिनिधि का नाम, और उस संस्था का एक Authorization/Resolution जो यह साबित करे कि उसने इस समिति का सदस्य बनने व प्रतिनिधि नियुक्त करने का निर्णय विधिवत लिया है। इसके बिना गैर-व्यक्तिगत आवेदन अधूरा माना जाता है। इसलिए ऐसे आवेदन में व्यक्ति-आवेदक की तुलना में यह अतिरिक्त दस्तावेज़ ज़रूर लें। (Resolution का सही प्रारूप: Board Resolution गाइड।)

आम गलतियां जो ऑडिट/निरीक्षण में आपत्ति बनती हैं

📘 AGM की तारीख से 14 दिन के भीतर member admit कर लेना (Rule 16 का उल्लंघन); application को एक महीने से अधिक समय तक बिना कारण pending रखना (Rule 17 का उल्लंघन); refusal के कारण applicant को communicate न करना; एक से अधिक nominee होने पर share/interest का स्पष्ट allocation दर्ज न करना; Member Register में entry समय पर अपडेट न करना; और share value/admission fee को अपनी bye-laws देखे बिना किसी दूसरी society के आंकड़ों से भर देना — ये सभी सामान्य चूकें बाद में गंभीर ऑडिट-आपत्ति बन सकती हैं।

डिजिटल सदस्य-रिकॉर्ड — क्यों उपयोगी

जब समिति के सैकड़ों सदस्य हों, तो Member Register, shares, nominee व admission/cessation तारीख़ें हाथ से संभालना कठिन व त्रुटि-प्रवण होता है। एक अच्छा डिजिटल सिस्टम यह पूरा रिकॉर्ड व्यवस्थित, खोज-योग्य व अद्यतन रखता है — जिससे Rule 22 का पालन आसान होता है, ऑडिट सहज रहता है, और किसी सदस्य की जानकारी तुरंत मिल जाती है। साथ ही शेयर-राशि व शुल्क का सदस्य-वार हिसाब भी पारदर्शी रहता है। (देखें: सदस्य व शेयर लेखांकन।)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या हरियाणा में कोई एक official prescribed membership form है? — नहीं। हर society अपनी registered bye-laws या विभागीय निर्देशों के अनुसार अपना application format इस्तेमाल करती है; Act व Rules सिर्फ़ eligibility, disqualification व प्रक्रिया की शर्तें तय करते हैं। Membership application कितने समय में decide करनी चाहिए? — Rule 17 के अनुसार, producer society को छोड़कर, यथाशीघ्र और अधिकतम एक महीने में; refusal के कारण applicant को communicate किए जाने चाहिए। क्या AGM से ठीक पहले नया सदस्य admit किया जा सकता है? — नहीं। Rule 16 के अनुसार AGM की तारीख से 14 दिन पहले तक किसी सदस्य को admit नहीं किया जाना चाहिए। क्या nominee देना ज़रूरी है? — Rule 21 nomination का प्रावधान करता है; इसका रिकॉर्ड society की bye-laws के अनुसार maintain होता है — यह सदस्य के परिवार के लिए बहुत अहम है। सदस्य बनने के बाद कौन-सा रिकॉर्ड अपडेट होता है? — Rule 22 के अनुसार Member Register में सदस्य की particulars, shares, admission/cessation dates और nominee details तुरंत maintain की जाती हैं। शेयर-राशि व admission fee कितनी है? — यह हर society की bye-laws पर निर्भर; किसी दूसरी society के आँकड़े न भरें — अपनी bye-laws से लें (विस्तार: CM-PACS शेयर राशि)। आवेदन refuse हो तो? — Rule 17 के तहत कारण-सहित निर्णय applicant को communicate किया जाना चाहिए — मनमाना/बिना-कारण refusal नहीं। क्या कोई संस्था/समिति भी सदस्य बन सकती है? — हाँ (Section 16); पर उसके साथ अधिकृत प्रतिनिधि व Authorization/Resolution देना ज़रूरी है। सदस्यता से क्या अधिकार मिलते हैं? — सेवाओं तक पहुँच, लाभ में हिस्सा, मतदान व आम सभा में आवाज़ — यानी सह-मालिकाना। nomination न भरने का जोखिम क्या है? — सदस्य की मृत्यु पर shares/interest के हस्तांतरण में कानूनी उलझन; इसलिए आवेदन के समय ही भरवाएँ।

तीन बातें याद रखें

आख़िर में

सदस्यता-आवेदन समिति व सदस्य के रिश्ते की पहली, बुनियादी व सबसे अहम कड़ी है — इसलिए इसे सही, पूरा व नियमानुसार भरना ज़रूरी है। मुख्य बातें याद रखें: कोई एक "official form" नहीं (अपनी bye-laws का प्रारूप); पात्रता (Section 16) व disqualification (Rule 14/15) जाँचें; समय-सीमा (Rule 17 का एक महीना, Rule 16 का AGM-14-दिन नियम) का पालन करें; nomination (Rule 21) ज़रूर भरवाएँ; और स्वीकृति पर Member Register में तुरंत entry (Rule 22) करें। इन सबका पालन करने वाली समिति की सदस्यता-प्रक्रिया पारदर्शी, विवाद-रहित व ऑडिट-रेडी रहती है — और सदस्य को उसके सारे अधिकार बिना उलझन मिलते हैं।

✅ सदस्य, शेयर, nominee व शुल्क का रिकॉर्ड व्यवस्थित व ऑडिट-रेडी रखें — SahakarLekha पर मुफ्त शुरू करें।

जुड़ी पढ़ाई: हरियाणा अधिनियम 1984 व नियम 1989 गाइड · सदस्य व शेयर लेखांकन · सहकारी कानून का ढाँचा · Board Resolution गाइड

जुड़े शब्द: सदस्यता · Section 16 · nomination · Member Register · admission fee · Rule 17

📘 नोट: यह जानकारी Haryana Co-operative Societies Act 1984 (Sections 16-24) व Rules 1989 (Rules 14-22, ख़ासकर 14/15/16/17/21/22) के संदर्भ में सामान्य मार्गदर्शन है। सही प्रारूप, शेयर-राशि, शुल्क व प्रक्रिया अपनी society की registered bye-laws व विभागीय निर्देशों से पुष्टि करें। Evidence Level A (शैक्षिक)।

अपनी समिति का खाता डिजिटल कीजिए — रजिस्टर करें →